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क्या है हिरण शिकार मामला, जो 1998 से पीछे पड़ा है सलमान खान के

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सलमान खान पर हिरण शिकार मामले में कुल चार केस दर्ज हुए थे| सलमान समेत अन्य आरोपियों पर मथानिया और भवाद में दो चिंकारा के शिकार के दो अलग-अलग मामले, कांकाणी में हिरण शिकार मामला और लाइसेंस समाप्त हो जाने के बाद भी रायफल रखने का आरोप है| हिरण शिकार का तीसरा केस कंकाणी गांव में 1-2 अक्टूबर 1998 की रात दो काले हिरणों के शिकार का है| ये मामला आर्म्स ऐक्ट में अतिरिक्त अभियोग लगने की वजह से जुलाई 2012 तक लंबित रहा| दो चिंकारा शिकार के मामले में सलमान खान को पहली बार 17 फरवरी 2006 को जोधपुर की निचली अदालत से एक साल की सजा हुई थी| आरोप है कि जोधपुर के पास भवाद गांव में 26-27 सितंबर 1998 की रात में शिकार किया गया था|
 
सलमान को काले हिरण के शि‍कार मामले में 10 अप्रैल 2006 को पांच साल की सजा हुई| शिकार का यह मामला जोधपुर के मथानिया के पास घोड़ा फार्म में 28.29 सितंबर 1998 की रात का है, लेकिन बाद में जोधपुर हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई| 25 जुलाई 2016 को राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया| इस मामले में कुल 12 आरोपी थे|
 
घोड़ा फार्म हाउस शिकार मामले में सलमान को 10 से 15 अप्रैल 2006 तक 6 दिन जोधपुर केंद्रीय कारागार में रहना पड़ा| सेशंस कोर्ट द्वारा इस सजा की पुष्टि करने पर सलमान को 26 से 31 अगस्त 2007 तक जेल में रहना पड़ा था| हिरण शिकार का तीसरा केस कंकाणी गांव में 1-2 अक्टूबर 1998 की रात दो काले हिरणों के शिकार का है| 
 
1998 का मामला
सलमान और बॉलीवुड के अन्य सितारों पर 1-2 अक्टूबर, 1998 को फिल्म "हम साथ-साथ हैं" की शूटिंग के दौरान काले हिरण के शिकार का आरोप है| सलमान पर गैरकानूनी हथियार रखने व इनका इस्तेमाल करने का भी आरोप है| उन पर ऐसे हथियार रखने का आरोप है, जिसका लाइसेंस समाप्त हो गया था| इस सिलसिले में उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया| सलमान को इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जनवरी में बरी कर दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसके खिलाफ अपील की है|
 
 


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