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गुड़गांव पुलिस ने फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी के आरोप को लेकर गुड़गांव दीवानी अदालत के निर्देश पर पीवीआर सिनेमा और इसके प्रमोटरों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की है| बताया जा रहा है कि ये मामला स्टॉक को बढ़ा चढ़ा कर 820 करोड़ रूपये में अवैध रूप से बेचने और गुड़गांव आधारित रियल एस्टेट कंपनियों को नुकसान पहुंचाने का है|
मामले में आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत इसके प्रमोटरों अजय बिजली, संजीव कुमार बिजली, निहारिका बिजली और आठ अन्य लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज कर लिया गया है|
प्राथमिकी सुशांत लोक फेज 1 पुलिस थाने में गुरुवार को दर्ज की गई| प्राथमिकी के मुताबिक पीवीआर लि. ने दावा किया था कि 2018 तक उनके पास 1000 स्क्रीन होने वाले हैं| इसने वाणिज्यिक स्थानों के लिए बिल्डरों के साथ सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे|
हालांकि, पीवीआर ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को एक बयान में गलत और बेबुनियाद बताया है|
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