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दिल्ली में एलजी और दिल्ली सरकार की शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को अपना फैसला सुना सकता है| इससे पहले 14 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान एलजी और आप सरकार की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि क्या संविधान या संसद से पारित किसी कानून के द्वारा दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया| दिल्ली सरकार की तरफ से पेश सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित करने के संबंध में इस तरह का कोई भी संदर्भ संविधान या किसी कानून के तहत नहीं मिलता|
बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि केंद्र और राज्य के बीच कार्यकारी शक्तियों के बंटवारे पर संवैधानिक योजना को क्या केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली पर भी लागू किया जा सकता है? क्या दिल्ली को भी अन्य राज्यों की तरह कार्यकारी शक्तियां मिल सकती हैं? प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह की दलीलें सुनने के बाद यह सवाल किया. न्यायालय दिल्ली में शासन की सर्वोच्चता किसके पास होने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है|
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