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रेप के दोष में 20 साल की सजा पाए गुरमीत राम रहीम के वकीलों ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है| यह अर्जी पंचकूला कोर्ट द्वारा राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के साथ ही लगाए गए जुर्माने पर रोक लगाने के संबध में दी गई|
सोमवार को अपील पर सुनवाई के दौरान डेरा प्रमुख के वकील एसके गर्ग नरवाना ने कहा कि सीबीआई कोर्ट ने डेरा प्रमुख के खिलाफ मामले में 30 लाख 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है, इस पर रोक लगनी चाहिए| राम रहीम के वकील ने कोर्ट में कहा कि बाबा सांसारिक विषय त्याग चुके हैं, ऐसे में वे जुर्माने का भुगतान कहां से करेंगे| इस पर न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति सुधीर मित्तल की खंडपीठ ने राम रहीम के वकील को जुर्माने के तौर पर 30 लाख रूपये दो महीने के अंदर किसी बैंक में जमा करने के निर्देश दिए|
कोर्ट ने कहा की, डेरा प्रमुख की कुछ संपत्ति व बैंक खाते हैं, उनसे जुर्माना भरा जा सकता है| कोर्ट ने फिलहाल यह राशि साध्वियों को जारी करने पर रोक लगा दी लेकिन डेरा प्रमुख को दो महीने के भीतर जुर्माने की यह राशि सीबीआई कोर्ट में जमा कराने के आदेश दिए| कोर्ट ने यह भी कहा कि जुर्माने की इस राशि को किसी सरकारी बैंक में एफडी कराया जाए|
कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर अपील स्वीकार कर ली गई तो यह राशि उसे वापस दे दी जाएगी लेकिन अगर राम रहीम की अपील खारिज हो जाती है तो यह पैसा साध्वियों को मिलेगा| हालांकि, सीबीआई की तरफ से इस पर एतराज भी जाहिर किया गया| वहीं साध्वियों के वकील ने भी इसपर विरोध जताया| आपको बता दें, पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को दो साध्वियों के यौन शोषण मामले में कुल 20 साल की सजा सुनाई है|
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